हाईकोर्ट ने कहा तीसरी संतान के कारण पदोन्नति साक्षात्कार से वंचित नहीं किया जा सकता
कोर्ट ने कहा म.प्र शिक्षा परिषद और स्वशासी चिकित्सा के नियम अलग

जबलपुर यशभारत। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की बैंच ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के लिए होने वाले साक्षात्कार में प्रार्थी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डा.ओमप्रकाश रायचंदानी ने12 जनवरी 2021को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। उस दौरान उनका नाम साक्षात्कार सूची में शामिल था।लेकिन कतिपय कारणों के चलते साक्षात्कार टल गया। इसके बाद जब दोबारा सूची जारी हुई तो डा.रायचंदानी को तीसरी संतान होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया।इस पर उन्होंने वाद दायर किया।आवेदक की ओर से एडवोकेट समर्थ तिवारी ने तर्क दिया कि आवेदक स्वशासी शिक्षा परिषद के नियमों के तहत कार्यरत हैं। उन पर मध्यप्रदेश शिक्षा परिषद के नियम लागू नहीं होता है। तमाम तर्क सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि आवेदक पर मध्यप्रदेश के सेवा नियम1961 लागू नहीं होता है। अत: उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया जाए।







