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हत्याकांड मामला : पूर्व पथरिया विधायक रामबाई के पति देवर ,भाई ,भतीजे सहित 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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दमोह। माननीय हटा न्यायालय ने बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है।

बतादे की वर्ष 2019 में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उक्त आरोपियों में पथरिया पूर्व विधायक राम बाई के पति देवर वर्तमान हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल सहित अन्य लोगों पर एफ आई आर दर्ज हुई थी।

 

सभी आरोपियो को आईपीसीकी धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा, धारा 323/149 आई पी सी में एक एक साल का कारावास एवं पांच पांच सौ रुपये जुर्माना एवं धारा 148 में तीन तीन वर्ष का कारावास एवं एक एक हज़ार रुपये अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है इनको हुई सजाः चंदू, गोविन्द, श्रीराम, अमज़द, लोकेश, गोलू, इंद्रपाल, अनीश, आनीश, सोहिल, शाहरुख़, सोहिल पठान, मोनू, आकाश सिंह, संदीप तोमर, सुकेंद्र, बलवीर, विक्रम, राजा डॉन, खूबचंद, फुकलू, शैलू, किशन, मजहर को दोषी ठहराया गया।

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