स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सप्ताह में दो बार स्कूल बसों की जांच होगीः सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जारी किए गए आदेश

जबलपुर, यशभारत। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित है। इसके तहत बड़ा निर्णय लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक केके द्विवेदी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं स्कूल बसों की सप्ताह में दो बार जांच होना चाहिए। बच्चे स्कूल से घर तक सुरक्षित पहंुचे यह जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों के साथ पालकों की भी है। इसलिए विभागीय अधिकारियों को स्कूल वाहनों पर नजर रखनी होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए निर्देश
-स्कूल बस, प्राईवेट वैन, मैजिक एंव अन्य वाहन जो बच्चों के स्कूल आवागमन में
उपयोग होते हैं, उनकी सप्ताह में दो बार जांच सुनिश्चित हो।
-बसों में सीसीटीवी कैमरे,दो दरवाजे, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड किट (जो कि
एक्सपायर ना हो) फायर ऐस्टिन्गुशर एंव फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से
होना चाहिए।
-बसों में बच्चों के लिए अटेण्डेन्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
-बसों के ड्रायवर एंव अटेण्डेन्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करा कर उनके दस्तावेजों
का सांधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी ।
-बच्चों को स्कूल आवागमन हेतु प्राईवेट वाहनों वैन, मैजिक आटो एंव उनके
-ड्राइवर,ध्अटेण्डर्स का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उनके रिकार्डो का
संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी।
-बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों में क्षणता से अधिक बच्चे को
बिठाये जाने पर उनके विरूद्द जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये।
-बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के वाहनो का संचालन अवैध रूप से लगी
यह सुनिश्चित किया जाये।
– अभिभावक शपथ पत्र दें जिसें स्वयं के वाहनों से बच्चों को लाने- ले जाने का जिक्र हो।