जबलपुरमध्य प्रदेश
सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका को डिस्ट्रिक कोर्ट से मिली जमानत : नहीं हुए आरोप साबित
जबलपुर, यशभारत। आयुष्मान कार्ड फर्जीबाड़ा केस में आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दोलिता पाठक को जमानत दे दी। श्री मति पाठक पर आरोप था कि उन्होंने अस्पताल में फर्जी तरीके से मरीजों को भर्ती कर, आयुष्मान योजना का लाभ लिया और फर्जीबाड़ा किया।
मामले की पैरवी कर रहे नारायण दुबे और नितिन दुबे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्रीमति दुलिता पाठक को जमानत दे दी। पैरवी के दौरान कोर्ट ने उनपर लगाए गए आरोप निराधाए पाए। पुलिस का कहना था कि श्रीमति पाठक ने आयुष्मान योजना का लाभ लेने फर्जी मरीजों को भर्ती किया, लेकिन कोर्ट में यह बात साबित नहीं हो पाई। कोर्ट ने पाया कि श्रीमति पाठक के खिलाफ ऐसे केाई भी सबूत नहीं है जो उन्हें आरोपी सिद्ध कर सकें। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।