सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष (Assessment Year – AY) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ा दिया है ।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार उन करदाताओं के लिए है जिन्हें अपनी लेखा पुस्तकों (accounts) का ऑडिट कराना आवश्यक है (धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित)।
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि: पिछले वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’ को भी 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है। यह तिथि पहले 30 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किया गया था।
CBDT ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह निर्णय लिया, जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में एक औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है। यह विस्तार पेशेवर निकायों और करदाताओं की ओर से अनुपालन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए दिया गया है।







