सिविल सर्जन निलंबित : प्रसव के दौरान दो महिलाओं की हुई थी मौत ,लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई

नरसिंहपुर यशभारत। आचरण नियमों का उल्लंघन करने एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. एआर मरावी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में डॉ. मरावी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह कार्रवाई कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
उल्लेखनीय है कि 25 मार्च 2024 को गाडरवारा के ककराघाट में दो बच्चे गहरे पानी में जाने से डूब गये थे, जिससे एक बच्चा पार्थ पलोड पिता संदीप पलोड उम्र 16 वर्ष निवासी गाडरवारा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी तथा दूसरा बच्चो ज्योतिरादित्य सोनी उम्र 14 वर्ष को नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जहां उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। उक्त पूरे घटनाक्रम में चिकित्सकीय प्रकरण के संबंध में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. एआर मरावी के द्वारा न तो फोन रिसीव किया गया और ना ही चिकित्सालय नरसिंहपुर में उपस्थित हुए।
16 फरवरी 2024 को सायं 7 बजे तेंदूखेड़ा के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटे होने से 30 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेंदूखेड़ा से जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर रिफर किया गया था। जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में 24 व्यक्ति आये थे, जिसमें 13 व्यक्तियों को गंभीर एवं 3 व्यक्तियों को अतिगंभीर चोटे आयी थी।
जिले के वरिष्ठ अधिकारी जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में उपस्थित रहे परंतु सिविल सर्जन डॉ. एआर मरावी जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया व कोई रूचि नहीं ली गई। इसके अलावा विभिन्न जिला स्तरीय बैठकों में बगैर किसी जानकारी के अनुपस्थित रहते हैं।
जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन बंद होना पाया गया। प्रसव के दौरान जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में 3 अक्टूबर 2023 को हेमवती ठाकुर व 12 अक्टूबर 2023 को सरोज लोधी की मृत्यु हो गई है।
9 दिनों में दो महिलाओं की मृत्यु होने पर कलेक्टर नरसिंहपुर के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहा गया परंतु डॉ. मरावी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा 3 नवम्बर 2023 को जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण करने पर साफ-सफाई एवं विभिन्न कमियां पाई गई। सिविल सर्जन डॉ.एआर मरावी के उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है।