जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

सरताज-अकील की संपत्ति होगी कुर्क: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश, 2 अगस्त को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर होगी कार्रवाई

जबलपुर, यशभारत। प्रथम श्रेण्ी मजिस्ट्रेट श्रीमति विधि डागलिया की कोर्ट ने बदमाश सरताज और अकील की फरारी पर सख्त नाराजगी दिखाते हुए आदेश किया है कि दोनों आरोपी 2 अगस्त तक कोर्ट में हाजिरी नहीं होते हैं तो उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर दिया।
मालूम हो कि थाना हनुमानताल में अपराध क्रमंाक 27/22 धारा 308,365,386,294,452,342,506,120बी, 34, 420,467,468,471 भादवि एवं 25,27 में सरताज पिता मोह. अब्दुल रज्जाक निवासी बड़ी ओमती नया मोहल्ला, अकील उर्फ पप्पू पिता सईद अहमद उर्फ नब्बू खलीफा निवासी बड़ी मदार टेकरी हनुमानताल के विरूद्ध कायम किया है। सभी प्रकरणों में आरोपी सरताज एवं अकील उर्फ पप्पू सकूनत से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास किये गये लेकिन गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है दोनों
दोनों आरोपी गिरफ्तारी वारंट की तामीली से बचने के लिये लुक-छिप कर यहॉ वहॉ फरारी काट रहे हेंै, आरोपियों की सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया, जिस पर मा्ननीय मान्नीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति विधि डागलिया द्वारा आरोपी सरताज पिता मोह. अब्दुल रज्जाक निवासी बड़ी ओमती नया मोहल्ला, ओमती, अकील उर्फ पप्पू पिता सईद अहमद बडी मदार टेकरी हनुमानताल को धारा 82 दण्ड प्रकरण संहिता के तहत दिनॉक 2-8-2022 तक न्यायालय मे हाजिर होने हेतु उद्घोषणा जारी की गयी है। 2 अगस्त तक माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित न होने पर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपियों के नाम पर दर्ज अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही की जावेगी।

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

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