जबलपुरमध्य प्रदेश

श्रम कानून संबंधी सूचना डिस्प्ले नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी पर ठोका दस हजार का जुर्माना

 

सागर यशभारत (संभागीय ब्यूरो)/ बाल श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानो संबंधी सूचना को प्रदर्शित नहीं करने पर जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर सागर दीपक आर्य ने सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।

कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर श्रम निरीक्षक पंकज कोरी द्वारा किए गए निरीक्षण में फाइनेंस संस्था द्वारा बाल श्रमिक अधिनियम से संबंधित सूचना को चस्पा नहीं पाए जाने पर उक्त कार्यवाही करते हुए फाइनेंस कंपनी पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्रम निरीक्षक पंकज कोरी ने यशभारतके संभागीय ब्यूरो को बताया कि शासन द्वारा बाल व किशोर श्रम अधिनियम के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी के तहत कोई भी संस्थान यदि बाल श्रम अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दांडिक कार्यवाही की जाएगी। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल / किशोर श्रमिक को नियोजित करने पर अर्थदण्ड एवं सजा का प्रावधान है।

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