लोकसभा चुनाव: इस बार 95 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी नामांकन भरने के साथ ही शुरू होंगे कैंडिडेट्स का चुनावी खर्च

भोपाल यश भारत। प्रदेश में लोकसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का ब्यौरा उस दिन से जोड़ा जाएगा , दिन से प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उनके सवालों के जवाब में दी है। कांग्रेस ने इस दौरान अधिकारियों की पदस्थापना और अन्य मामलों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी लेने के साथ शिकायतें भी की है। उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के प्रचार और अन्य खर्च में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। भाजपा ने पूछा था सवाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज द्विवेदी, एसएस उप्पल समेत अन्य भाजपा नेताओं ने सीईओ से यह स्पष्ट अभिमत चाहा था कि पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद खर्च प्रत्याशी के खाते में कब से जुड़ेगा।
इस पर सीओ अनुपम राजन ने बताया कि पार्टी भले ही समय से पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वह प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के दिन से माना जाएगा, इसलिए नामांकन दाखिल करने के बाद से लेकर चुनाव संपन्न होने तक जो खर्च होगा, वह चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।
दी गाइडलाइन की जानकारी आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद 48 घंटे में चुनावी खर्च देने का कोई प्रावधान नहीं है, नामांकन दाखिल करने के बाद से ही प्रत्याशी का चुनावी खर्च शुरू होता है। इसके अलावा अलग-अलग चुनावी परमिशन को लेकर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी ली है। इस बैठक में सीईओ राजन ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई गाइडलाइन की जानकारी दी।
अब 95 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी सीईओ राजन ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव तक लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए खर्च की लिमिट 70 लाख थी, जिसे बढ़ाकर दो साल पहले 95 लाख रुपए कर दिया गया था। यह वृद्धि जून 2022 में चुनाव आयोग ने की थी। इसलिए अब जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वह 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। यह व्यवस्था इसी चुनाव से लागू हो रही है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में 28 लाख की लिमिट बढ़ाकर 40 लाख रुपए इसी आदेश के अंतर्गत की गई है।