कटनीमध्य प्रदेश

यशभारत की खबर का तत्काल असर, सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा सस्पेंड, भंडारण और लाइसेंस नवीनीकरण के 3 मामलों में कमिश्नर ने लिया एक्शन

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कटनी। खनिज विभाग में नियम विरुद्ध भंडारण की अनुमति देने और लाइसेंस के नवीनीकरण के तीन मामलों में नियम विरुद्ध कार्य करने के मामले में जांच के बाद सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर दिलीप यादव की अनुशंसा पर यह कार्यवाही जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा ने की है। कुशवाहा ने खनिज अधिकारी के अधिकारों का इस्तेमाल खुद करते हुए संबंधित खदान संचालकों को लाभ दे दिया। ऐसा करने का अधिकार उन्हे विभागीय तौर पर था ही नही। जांच में यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आज के अंक में यशभारत ने यह मामला प्रमुखता से उठाया था। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी यशभारत ने इस खबर को हाइलाइट किया था। थोड़ी देर पहले कमिश्नर कार्यालय से सस्पेंशन लैटर जारी कर दिया गया।

पूरे प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि ग्राम झिंझरी तहसील मुड़वारा (कटनी) जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1446, 1447, 1463, 1405 कुल रकबा 2.45 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लाईमस्टोन, बाक्साईड, पायरोफ्लाईट, कोयला एवं क्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज (शाखा) कटनी के आदेश क्रमांक 2186 दिनांक 24/06/2019 अनुसार मेसर्स रेफकास्ट एण्ड सिरेमिक इण्डस्ट्रीज, पार्टनर श्री ध्रुव माहेश्वरी पता सिविल लाईन कटनी, तहसील एवं जिला कटनी को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति दिनांक 24/06/2019 से 23/06/2024 तक (05 वर्ष) के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि लगभग व्यतीत होने के करीब होने से उक्त खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति द्वारा दिनांक 26/06/2024 की उक्त अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाये जाने/नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया था। बताया गया है कि पवन कुमार कुशवाहा, सहायक खनि अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि बढ़ाये जाने/नवीनीकरण किये जाने संबंधी कार्यवाही म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिहवन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 16 के तहत पूर्व से स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि को खनिज पापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात दिनांक 24/06/2019 से 23/06/2029 तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के आदेश क्रमांक/2038/ ख.व्या.अनु./2024, दिनांक 06/09/2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनि अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र लमतरा तहसील कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 2, 3 के प्लाट नंबर 5 के रकवा 4500 वर्गमीटर क्षेत्र पर खनिज बाक्साईट, डोलोमाईट, पायरोफ्लाईट एवं फायरक्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 20/01/2020 अनुसार मेसर्स सिद्ध एसोसिएट्स, प्रो० श्री अर्पित जैन को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति दिनांक 30/06/2019 से 29/06/2024 तक (05 वर्ष) के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। खनिज व्यापारी द्वारा दिनांक 06/06/2024 को उक्त अनुज्ञप्ति की अवधि 05 वर्ष तक बढ़ाये जाने/नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया था। श्री पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 05 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात दिनांक 30/06/2019 से 20/06/2029 तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के आदेश क्रमांक/2042/ख. व्या. अनु./2024, दिनांक 06/09/2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनि अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया है। ✓ इसी प्रकार ग्राम बाकी तहसील मुड़वारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 385/1, 387/1, 388/1 कुल रकवा 0.680 हेक्टेयर क्षेत्र त्र पर खनिज कोयला के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी के आदेश क्रमांक 1542 दिनांक 13/05/2021 अनुसार मेसर्स प्रहलाद इन्टरप्राईजेज, प्रोप्राईटर श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति दिनांक 27/06/2021 से 26/06/2026 तक (05 वर्ष) के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि में खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति द्वारा आवेदन देकर अनुज्ञप्ति की अवधि 05 वर्ष तक बढ़ाये जाने/नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट बाक्साईट लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया था। श्री अनुराध पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 05 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 (10 वर्ष) अर्थात अर्थात दिनांक 27/06/2021 से 26/06/2031 तक की अवधि बढ़ाये जाने/नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट, बाक्साईट, लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित/जोड़े जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के आदेश क्रमांक/2040/ख.व्या. अनु./2024, दिनांक 06/09/2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनि अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के री के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया है।

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