मझगवां ओपन कैप से चोरी गई धान के मामले में 5 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर, शाखा प्रबंधक को हटाया, कनिष्ठ सहायक सस्पेंड

कटनी, यशभारत। मझगवा मार्कफेड ओपन कैप से 49 क्विंटल धान चोरी के मामले में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा बरती गई सख्ती और कड़ी कार्रवाई करने के दिए गये निर्देश के बाद शुक्रवार की शाम को पुलिस थाना बडवारा में 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद शाखा प्रबंधक सत्येन्द्र प्रजापति ने बडवारा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मझगवा निवासी सभी 5 आरोपियों क्रमशः ब्रजमोहन शर्मा, आशीष शर्मा,रक्कू उर्फ राकेश शर्मा एवं अमर सिंह गोंड और दुर्गेश चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2003 की धारा 303 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। चोरी गई धान क़रीब एक लाख 16 हजार रुपए के अनुमानित मूल्य की बताई जा रही है।
सुरक्षा में कोताही बरतने पर कनिष्ठ सहायक को किया निलंबित, शाखा प्रबंधक सत्येन्द्र प्रजापति को शासकीय कार्य से किया विरत
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने मझगवा ओपन कैप में भंडारित धान के रख-रखाव और सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन के कनिष्ठ सहायक अशोक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं शाखा प्रबंधक एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक सत्येन्द्र प्रजापति को पदीय दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने पर शासकीय कार्य से विरत कर दिया है। बताते चलें कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान का भण्डारण ओपन कैप मझगवां में किया गया है। कलेक्टर श्री यादव के संज्ञान में मझगवां ओपन कैप से धान चोरी होने का मामला आते ही उन्होंने प्राथमिक जांच कराई , जिसमें श्री अशोक पटैत कनिष्ठ सहायक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर श्री यादव ने कनिष्ठ सहायक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी श्री अशोक पटैल के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को एक आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है ,जो कि न केवल अवांछनीय है, अपितु अनुशासनहीनता का भी परिचायक है। इस प्रकार श्री अशोक पटैत कनिष्ठ सहायक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पटैल का मुख्यालय म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी नियत किया जाता है तथा निलंबन अविध में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। इसी प्रकार ओपन कैप में भण्डारित धान की रख-रखाव एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व म.प्र. वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक का होने के बाद भी श्री सतेन्द्र प्रजापति सहायक गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्र. शाखा प्रबंधक शाखा मझगवां के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई ।जो कि न केवल अवांछनीय है, अपितु अनुशासनहीनता का भी परिचायक है। इसलिए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सतेन्द्र प्रजापति सहायक गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्र. शाखा प्रबंधक शाखा मझगवां को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से विरत कर दिया है। इस अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय म.प्र. वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन कटनी नियत किया जाता है तथा उक्त अवधि में मासिक पारिश्रमिक का 50 फीसदी पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा।


