लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने गृह-राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। CJI एनवी रमना की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। SIT की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था।
आशीष से फ्लाइट रिस्क नहीं
यूपी सरकार ने हालांकि यह भी कहा कि आशीष मिश्रा के बारे में फ्लाइट रिस्क नहीं है। वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, हमने हर गवाह को सुरक्षा प्रदान की है, हमने जमानत का पुरजोर विरोध किया था।