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भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे ; हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को लगाई फटकार?

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चेन्नई,एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई है। मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय से ‘भारत माताÓ का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति को हटाने का है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और प्रदेश सरकार को मूर्ति को भाजपा को वापस करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्थान पर मामलों को नियंत्रित करना राज्य का काम नहीं है। भारत माता की मूर्ति हटाना उनका अपमान करने जैसा है। यह मामला निजी संपत्ति पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाओं से संबंधित एक दिलचस्प मुद्दा उठाता है। राज्य सरकार आदेश का पालन करे और पुलिस अपनी सीमाओं में रहकर ही जनसेवा और जनरक्षा करे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि भारत माता की मूर्ति को एक निजी संपत्ति से जबरन हटा दिया है, शायद कहीं और से दबाव के कारण, लेकिन यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और भविष्य में ऐसा कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। हम एक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं, जो कानून के द्वारा शासित है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले संवैधानिक न्यायालय द्वारा इस तरह की मनमानी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इससे कहीं न कही भारत माता की अस्मिता को भी ठेस पहुंची है, इसलिए सरकार-पुलिस सतर्क रहे।

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