जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

बोरिंग कराने में लगा प्रतिबंध:जबलपुर में 2 महीने नई बोरिंग, कराने पर होगी 2 साल की कैद या जुर्माना

जबलपुर में शासकीय व निजी नलकूप (बोरिंग) के खनन पर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। गर्मी के दौरान जिले के नगरी निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की संकट की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

कलेक्टर इलैयाराजा टी के मुताबिक जिले में पिछले वर्ष औसत से कम वर्षा व कृषि व्यवसायिक औद्योगिक कार्यों में जल स्रोतों का अधिक दोहन हुआ, जिससे पेयजल स्त्रोत व नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिरा है।जल स्तर गिरने व जल स्त्रोतों के सूखे जाने की संभावना को देखते हुए सभी तहसीलों में पेयजल के अलावा अब नए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नलकूप खनन मशीनों को बिना अनुमति प्रवेश नहीं

वहीं जिले की सीमा में (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली) मशीनों को छोड़कर नलकूप खनन की मशीन बिना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मशीनें जिले में बिना अनुमति के न खनन कर सकेंगी न ही प्रवेश कर पाएंगी।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दो साल की सजा या जुर्माना

प्रतिबंधित स्थानों में प्रवेश करने वाली खनन मशीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही आज शासकीय व निजी नलकूपों के खनन पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ मध्य प्रदेश के पेय जल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास व 2000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।

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