फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी वैधानिक कार्यवाही : संदीप जीआर*

रिपोर्ट जमा करने की अवधि 13 दिसम्बर 2021 तक बढ़ाई गई*
*फायर ऑडिट रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सहयोग के लिए अग्निशमन इंजीनियर रहेंगे उपलब्ध*
जबलपुर| नगर निगम सीमा अंतर्गत संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, हाईराइज बिल्डिंग सहित असेंबली हॉल एवं बारातघरों के संचालकों को फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। अनेकों बार नगर निगम प्रशासन द्वारा निर्देशित करने के बाद भी संबंधित लोगों के द्वारा फायर ऑडिट रिपोर्ट नगर निगम के अग्निशमन विभाग में प्रस्तुत नहीं की गई है, इसके पूर्व निगमायुक्त श्री संदीप जी आर के निर्देश पर फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित की गई थी परंतु अस्पतालों, नर्सिंग होम, हाईराइज बिल्डिंग, होटल संचालकों एवं बारात घर संचालकों की मांग पर फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 13 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। निगमायुक्त श्री संदीप जी आर ने बताया कि फायर ऑडिट रिपोर्ट बनाने के कार्यों की प्रक्रिया में समन्वय के लिए अग्निशमन इंजीनियरों की उपलब्धता भी कराई की गई है जिनके द्वारा संबंधित लोगों को मार्गदर्शन देकर सहयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के परिपालन में निगमायुक्त श्री संदीप जी आर के द्वारा अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, हाईराइज बिल्डिंग, असेंबली हॉल एवं बारात घर संचालकों के लिए फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है जिससे कि भविष्य में अग्नि हादसों की रोकथाम एवं आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित स्थलों पर अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। निगमायुक्त श्री संदीप जी आर ने फायर ऑडिट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में समन्वय के लिए अग्निशमन इंजीनियरों को अधिकृत किया है, अतः जिन्हें भी फायर ऑडिट रिपोर्ट बनवाना है वे देवांशु पड़िया के 7880016085 एवं अंबुज मिश्रा के 7415934400 नंबर पर संपर्क कर फायर ऑडिट रिपोर्ट बनवा कर समय पर अग्निशमन विभाग में जमा करें। निगमायुक्त श्री संदीप जीआर ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा में संबंधितों के द्वारा फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नही की तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।