पतंग उड़ाने चाइनीज व कांच की परत वाले मांजा के उपयोग व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध : जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नरसिंहपुरl जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने में चायनीज मांजा का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जिले में पतंग उड़ाने के लिए केवल सादा धागा ही विक्रय किया जावे। जिले में चायनीज मांजा/ कांच की परत वाला मांजा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
यह जानकारी आमजन के हित/ जानमाल की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं पतंग बिक्री दुकानदारों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य युक्तियुक्त प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया है उल्लेखनीय है कि जिले में मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ समुदायों द्वारा पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता आयोजिता की जा रही है। साथ ही बच्चों/ व्यक्तियों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, जिसमें उपयोग किये जाने वाले धागे में मांजा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पतंग के धागे से लोगों के हाथ एवं शरीर के अंगों के कट जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे जानलेवा घटना घटित हो सकती है। जिले में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।