
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण तन्खा ने की।
संभवत: कल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताअेां के वकील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बहस के लिए समय मांगेंगे। जिससे तत्काल ही इस मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज कराते हुए याचिका लगाई थी। उच्च न्यायालय में आज सीनियर एडवोकेट रविन्द्र श्रीवास्तव, एड वरुण तन्खा उपस्थित रहे।