इंदौरग्वालियरजबलपुरभोपालमध्य प्रदेशराज्य

पंचायत चुनाव : आयोग ने सरकार से सात दिन में ओबीसी आरक्षण वाले पदों को रि-नोटिफाइड करने को कहा

भोपाल । पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार के लिए शनिवार को आयोग में बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी सात दिन में रि-नोटिफाइड (पुन: अधिसूचित) करें। ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराया जा सके।

 

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में करीब एक घंटे चली बैठक के बाद आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए 17 दिसंबर 2021 तक जमा नाम निर्देशन पत्रों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में के.कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button