जबलपुरमध्य प्रदेश
नाबालिक के साथ दुष्कर्म : कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

सतना l नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में सतना के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी तौफीक कुरैशी (29 वर्ष) को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
12 जून 2021 को टिकुरिया टोला निवासी आरोपी तौफीक कुरैशी सुबह 4 बजे एक नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ जबलपुर ले गया था। जहां आरोपी ने किशोरी के साथ दुराचार किया। इस दौरान किशोरी के परिजनों की शिकायत पर कोलगवां थाना पुलिस ने 13 जून को आरोपी तौफीक कुरैशी को जबलपुर से गिरफ्तार कर किशोरी को सतना ले आई।
मेडिकल परीक्षण के बाद किशोरी के बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में कराए गए। मामले की विवेचना और डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दस्तावेजी सबूतों एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई






