ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 26 मई को : कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगीं
वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों को एक हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी। यानी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।
बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि यह मामला सुने जाने योग्य ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर सबसे पहले सुनवाई हो, उसी पर 26 मई को सुनवाई शुरु होगी। तब मुकदमे की रूपरेखा तय होगी। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे रिपोर्ट की सीडी-फोटो आदि दोनों पक्ष को दिए जाने की बात कही है।
मामले में वादी पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि जो हमारी मांगें थीं वो पूरी हुई हैं। कोर्ट रूम के बाहर हर-हर महादेव के नारे लगे। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि यह जीत की तरह पहला कदम है।