मध्य प्रदेशराज्य

जिले में संचालित हो रही अपंजीकृत पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई के निर्देश : किए गए थे कारण बताओं नोटिस  जारी

दमोह l मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के अंतर्गत संचालित प्राइवेट पेथोलॉजी लैब के निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन के आधार पर अपंजीकृत पायी गयी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके संबंध में संबंधितो के द्वारा कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पैथालॉजिस्ट डॉ. अमित प्रकाश जैन, डॉ. प्रकाश सोनी, लैब तकनीशियन योगेश जाट, सौरभ खरे जिला चिकित्सालय दमोह को आदेशित किया है, कि जिले में संचालित हो रही अपंजीकृत पैथोलॉजी लैबों को म.प्र उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं ( रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के आरोप पर अली पैथालॉजी, नूरी पैथोलॉजी, मिल्टन लैब, निदान पैथोलॉजी, क्योरवेल पैथोलॉजी, बंधन डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर, सिद्वी विनायक पैथालॉजी, जय पैथालॉजी, फातिमा नर्सिग होम पैथालॉजी, नेमा पैथालॉजी, आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर, दमोह पैथालॉजी लैब निम्न प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर पर इस अधिनियम  के तहत् अनुविभागीय अधिकारी जिला दमोह एवं उप पुलिस अधीक्षक दमोह से समन्वय स्थापित करते हुए प्राइवेट पैथोलॉजी लैब को तत्काल सील कर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित किया जायें।

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