जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश मेलों का आयोजन प्रतिबंधित, विवाह समारोह में 250 तथा

अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 50 व्यक्ति ही हो सकेंगे शामिल
मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कोरोना के पॉजिटिव और एक्टिव केस की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश एपिडेमिक एक्ट एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश में जिले में ऐसे सभी प्रकार के मेले के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है। आदेश में विवाह के आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी गई है। विवाह समारोह के आयोजन के दौरान मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजर के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है।
संशोधित आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार एवं उठावना के कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इनमें शामिल व्यक्तियों को भी मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश के मुताबिक सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी होगा। ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण को रोकना आवश्यक होगा, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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