
जिला कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति की मजदूर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित आधारताल निवासी महेंद्र पिल्लई, हनुमानताल निवासी सूरज कुमार और पाठबाबा निवासी राजू उर्फ बबलू का दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 26 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि 20 फरवरी 2019 को महिला मजदूरी करने गई थी। जिसके बाद महिला शाम साढ़े 7 बजे मजदूरी करने के बाद अपने गांव लौट रही थी। तभी ठेकेदार रामखेलावन पटेल भी मोटरसाइकिल से उसी तरफ जा रहा था। जिसके बाद ठेकेदार ने महिला को लिफ्ट दे दी। जहां रास्ते में आरोपित ने कार से आकर रास्ता रोका। और बंदूक तान दी। जिसके बाद महिला घबरा गई। और उसे जबरदस्ती कार में बैठा दिया गया। और महिला के साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया