छात्रा के हाथ पर ब्लेड से जबरन नाम लिखने वाले आरोपी को 3 साल की जेल
विशेष न्यायालय दो हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर, यशभारत। विशेष न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गढ़ा निवासी गोलू उर्फ रामकुमार का दोष सिद्ध पाया। उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 27 फरवरी, 2021 को गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि जनवरी, 2020 में पीडि़ता के स्कूल के बाहर उसकी आरोपी से मुलाकात हुई थी। आरोपित ने चिट पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर दिया था। इस पर पीडि़ता ने बात की। जब बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी। इस तरह मैसेज से बातचीत होने लगी। लॉकडाउन के दौरान आरोपी मैसेज करके प्रपोज करता था। वह मना कर देती थी। जब स्कूल जाने लगी तो आरोपी उसका पीछा करता था। मना करने पर नहीं मानता था। फिर ग्राउंड में मिलने बुलाता था। न आने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। इससे घबराकर पीडि़ता ग्राउंड मिलने गई, तो धमकाने लगा। यही नहीं पीडि़ता के हाथ में ब्लेड से अपना नाम लिखवा दिया। माता-पिता ने हाथ की चोट देखी तो पूरा माजरा सामने आया।