घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

मंडला, यश भारतlघर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है l
मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अप०क्र० 72/2020 पर संस्थित विशेष सब प्रकरण क्रमांक 02/2020 (पॉक्सों) के आरोपी अचल सिंगरौरे पिता अजय सिंगरौरे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बिसनपुरा थाना निवास जिला मण्डला द्वारा अपने ही गांव की नाबालिग अभियोक्त्री से घर में घुसकर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला शाम लगभग 6 बजे नाबालिग लड़की, उसकी मां और छोटा भाई थे। आरोपी अपनी शर्ट सिलाने उनके घर पहुंचा और अभियोक्त्री की मा ने आरोपी अंचल सिंगरौरे की शर्ट सिलते हुए अपनी बेटी से कहा कि अंदर गैस पर दूध रखा है. वह गैस बंद कर देl
जैसे ही अभियोक्त्री गैस बंद करने अंदर गयी उसके पीछे ही आरोपी भी उसी कमरे में घुस गया और अंदर से दरवजा बंद करके नाबालिग अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर खींचने लगा, वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबाया और बुरी नियत से इसके चेहरे, गले व पीठ में हाथ फेरने लगा। बाहर से इसकी मां और भाई के चिल्लाने पर जब आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला तो मोहल्ले के 4-5 लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तभी आरोपी तत्काल वहां से भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना निवास में
पंजीबद्ध करते हुये आवश्यक विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लडिया ने आरोपी अवल सिंगरौरे को दोषी पाते हुए धारा 452 भादंवि में 3 वर्ष, व 1000.00 रू० अर्थदंड, 342 भादवि में 6 माह व 1000.00 रू० अर्थदंड, 354 भादवि में 1 वर्ष एवं 2000.00 रू० अर्थदड, धारा 7,8 पॉक्सो में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रु० अर्थदंड कुल 6000रु० अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।