कोर्ट का आदेश : फरार सटोरिए दिलीप, संजय खत्री सहित पांचों आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
-कुर्की की कार्रवाई से बचने 22 जुलाई 2022 तक होना होगा पेश

जबलपुर, यशभारत। आईपीएल सटोरिया फरार दिलीप खत्री सहित पांचों आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 22 जुलाई 2022 तक पेश होना होगा, यदि आरोपी पेश नहीं होते है तो पुलिस आरोपियों की संपत्ति की अब कुर्की की कार्रवाई करेगी।
मान्नीय न्यायालय ने फ रार सटोरिये तीनों भाई दिलीप खत्री, संजय खत्री, विवेक खत्री एवं 2 सहयोगी हरीश मनानी , अंकित पमनानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के तहत 22 जुलाई 2022 तक गिरफ्तार कर पेश करने हेतु किया आदेशित किया है। पकड़े न जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफ ौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फ रार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही कराई जावेगी
क्रिकेट सट्टे में हारी हुई रकम पर ब्याज लगाकर, हारी हुई रकम वापस न कर सकने पर डरा धमका कर रेस्टोरेंट एवं मकान की रजिस्ट्री करवाने वाले सटोरिये दिलीप खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 30 वर्ष , संजय खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 32 वर्ष, विवेक खत्री पिता मुरलीधर खत्री उम्र 28 वर्ष, निवासी नेपियर टाउन, विक्की उर्फ हरीश मनानी पिता तुलसीदार मनानी उम्र 33 वर्ष निवासी नेपियर टाउन, अंकित उर्फ छुट्टू पमनानी पिता इदं्रकुमार पमनानी उम्र 27 वर्ष निवासी अनूप विहार तिलहरी के खिलाफ थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सभी आरोपी फरार है। जिसके बाद सटोरियों की गिरफ्तारी पर चार-चार हजार का इनाम एसपी द्वारा रखा गया था। मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आलोक प्रताप सिंह द्वारा गिरफ्तारी से बच रहे उपरोक्त पॉचों आरेापियों की गिरफ्तारी हेतु धारा 73 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट जारी करते हुये 22 जुलाई 2022 तक गिरफ्तार कर समक्ष में पेश करने हेतु आदेशित किया गया है। पॉचों आरोपियों के पकड़े न जाने पर चल-अचल सम्पत्ति सम्बंधी जानकारी ली जाकर मान्नीय न्यायालय से धारा 82, 83 जाफ ौ के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया जाकर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फ रार आरोपियों के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति, कुर्क की कार्यवाही कराई जावेगी।