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कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री को SC ने भी फटकारा, HC बोला- FIR करो मजबूत

 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आईं सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विजय शाह को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। उधर, जबलपुर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की भाषा पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने एफआईआर में पूरे आदेश को शामिल करते हुए ठीक से लिखने को कहा है।

 

जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाले के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत मंत्री को फटकार लगाने के साथ हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली बेंच ने कुंवर विजय शाह के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताया।

 

चीफ जस्टिस ने कहा कहा कि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कहा, ‘मंत्री को प्रत्येक बात जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए।’ विजय शाह की तरफ से पेश हुईं वरिष्ठ वकील विभा मखीजा ने कोर्ट को बताया कि मंत्री ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। सर्वोच्च अदालत में उस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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