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उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का मामला बड़ी बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र की राजनीतिक के लिए आज अहम काफी दिन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पीठ द्वारा तय किया जाएगा कि शिवसेना का ताज ठाकरे के सिर सजेगा या फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में होगा। इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड कर रहे हैं। संविधान पीठ के फैसले में सरकार का भविष्य तय होगा।सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने संविधान विषयक सवाल उठाए थे। इन्हीं सवालों के मद्देनजर आज फैसला आने वाला है। बता दें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने पिछले साल अगस्त में इस मामले की सुनवाई की थी। इस याचिका में संविधान के प्रावधानों पर सवाल उठाए गए थे। संविधान पीठ ने पूरे मामले में सभी पक्षों की दलील को सुन लिया है। आज इसमें अदालत फैसला देने वाली है।
16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग
शिवसेना के विघटन के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसमें ठाकरे और शिंदे ग्रुप ने कोर्ट में अपनी दलीलें रख दी हैं। उद्धव ठाकरे द्वारा पेश की गई याचिका में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

कपिल सिब्बल ने रखा ठाकरे का पक्ष
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की है। उन्होंने अदालत को बताया कि तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

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