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आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मप्र सरकार का बड़ा कदम

मप्र नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी,देने पड़ सकते हैं 1000 रुपये

भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में कोई मवेशी या तो मर जाता है या बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कई बार आवारा पशुओं के हमले से इंसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने शिकंजा कसने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी होने के बाद अब लापरवाह पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अनुसार पशुपालकों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर मवेशी छोड़ा या बांधना भारी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। बताया जा रहा है कि इस अध्यादेश जारी होने के बाद से मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका क्षेत्र में लागू हो जाएगा। इसे विधेयक के रूप में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग सदन में पेश कर पास करवाएगा। वहीं अध्यादेश जारी होने के बाद सभी जिलों, संबंधित विभाग, अधिकारी और नगर पालिकाओं का सूचना दे दी गई है। और वो सभी उस अध्यादेश के आनुसार कार्रवाई कर सकते है।

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