आरक्षित वर्ग के आरक्षकों को उनकी पसंद के आधार पर 2 माह के अंदर सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार पदस्थापना करने के आदेश … देखे.. वीडियो..
जबलपुर :– वर्ष 2017-18 में पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग के मेरीटोटियास अभ्यरतियो को अनारक्षित वर्ग में चयनित करते हुए SAF बटालियनों में पदस्थापना दी गई है जबकि उनसे काम अंक प्राप्त अभ्यरतियो को उनकी पसंद के अनुसार जिला पुलिस बल,क्राइम ब्रान्च आदि में पदस्थापना की गई है । सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्द्रशाहनी तथा रमेश राम के प्रकरण में दिए फैसले के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयनित होता है तो उसे उसकी पसंद के आधार पर पदस्थापना दिए जाने का नियम है । उक्त फैसले के आलोक में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से आधा सैकड़ा आरक्षकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिसकी प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनिन्दर सिंह भट्टी की न्यायलय द्वारा उक्त याचिका डिस्पोजाफ़ करते हुए डी जी पी एवम ए डी जी पी (चयन) पुलिस मुख्यालय भोपाल को आदेश दिए गए है की याचिका कर्ताओ के प्रकरण को समानता के आधार पर 60 दिवस के अंदर निराकृत करे तथा पात्रता पाए जाने पर उनकी पसंद के अनुसार पदस्थापित करे । याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, रामभजन लोधी ने पैरवी की ।