अब MP में बहू-बेटियों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति : 9 साल बाद शिवराज सरकार ने किया नियमों में बदलाव
मप्र में अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू यानि पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी। सोमवार को मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश का गजट में नोटिफिकेशन किया है। नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अवसर मिल सकेंगे।
विवाहित बेटी भी होगी अनुकंपा की हकदा
मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति, पत्नी के पास जरूरी योग्यता न होने पर, या आश्रित स्वयं अनुकंपा नियुक्ति लेने से इनकार कर दें तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा का प्रावधान था। इसमें संसोधन करते हुए अब विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।
पुत्रवधु, तलाकशुदा बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में जो बदलाव किया है उसके अनुसार ऐसी विधवा, तलाकशुदा बेटी जो कर्मचारी की मौत के वक्त उसपर पूरी तरह आश्रित होकर उसी के साथ रह रही हो। या कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित पति या पत्नी के न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु (जो कर्मचारी की मौत के वक्त उनपर आश्रित थी और उन्हीं के साथ रह रही थी) उसको अनुकंपा का नियम था।