जबलपुरमध्य प्रदेश

पूर्व सीएम शिवराज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज 

एमपीएमएलए कोर्ट का आदेश : राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने किया है 10 करोड़ की

जबलपुर, यशभारत। जबलपुर में स्थित एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था दे दी है। दरअसल, राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इन तीनों के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा पेश किया है।

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने बयान दर्ज होने के बाद मानहानि की धारा-500 के तहत आराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग स्वीकार कर ली। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के विरुद्ध की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेकर यह प्रकरण दायर किया गया था। पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादित बयान जारी कर दिए थे। जिनसे आहत होकर तन्खा मानहानि के परिवाद के जरिए अदालत चले आए थे।

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