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UPS लागू करने पर केंद्र सरकार का आभार :  मध्यप्रदेश सरकार भी लागू करे – भरत पटेल

भोपालlआजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया की अटल जी की भाजपा सरकार में बंद की गई पुरानी पेंशन को मोदी केविनेट ने नए कलेवर के साथ यू पी एस का नाम देकर कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया जिसका आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश स्वागत करता है। एवं मध्यप्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से मांग करते है की मध्यप्रदेश में भी अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ UPS लागू की जाए। साथ प्रांतीय प्रवक्ता राकेश तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष के के आर्य ने OPS एवं UPS के अंतर को बताते हुए जानकारी देते हुए बताया की

OPS से अलग UPS पेंशन योजना में क्या अंतर है

1- NPS कटोत्रा यथावत चालू रहेगा जैसे पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ कटौती होती थी।

*2-युनिफाइड पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त पर 12 माह की औसत निकालकर 50% पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन में अंतिम माह के वेतन की मिलती थी, इसमें केवल एक हजार रुपए का अंतर आयेगा।*

3- खास विशेषता है कि अब UPS में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को 60% फैमली पेंशन मिलेगी जो OPS में 50% ही मिलती थी। और मप्र में तो मिल ही नहीं रही थी जबकि उत्तरप्रदेश में NPS कर्मचारियों पर भी लागू थी।

*4- UPS पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2004 से 2024 के बीच कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन का एरियर मिलेगा।।

5- *मध्यप्रदेश मे नवीन शिक्षक संवर्ग को जैसे क्रमोन्नत वेतनमान समयमान वेतनमान की गणना नियुक्त दिनांक से करते हुऐ भुगतान हो रहा है ठीक उसी प्रकार 1998 से 2006 तक सभी लोकसेवक को नियुक्त दिनांक से गणना कर पेन्सन ओर ग्रेजुएटी भुगतान के ओफसन आई एफ एम एस पोर्टल पर ओपन कर भुगतान हो ऐसी आशा हम सब करते है।

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