भोपाल में इन 10 मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित; सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू

भोपाल में इन 10 मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित; सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू
विधानसभा सत्र के चलते पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
भोपाल, यशभारत। कल 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश के 16वें विधानसभा सत्र को देखते हुए, पुलिस आयुक्त भोपाल ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विधानसभा भवन के आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, जुलूस, प्रदर्शन, और नारेबाजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगा।
मुख्य प्रतिबंध और प्रभावित क्षेत्र:
विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या घेराव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लाठी, डंडा, भाला या कोई भी धारदार हथियार लेकर चलना मना है। वही ट्रैक्टर, ट्रॉली, डम्पर और धीमी गति से चलने वाले भारी वाहनों का प्रवेश 5 किलोमीटर की परिधि में वर्जित रहेगा। शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकानों या निजी/सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करने वाले कार्यों पर भी रोक लगा दी है।
मुख्य रूप से प्रभावित मार्ग (कल सुबह 6 बजे से)
एम.एल.ए. क्वार्टर से रोशनपुरा चौराहा जाने वाला मार्ग।
बाणगंगा चौराहा से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग।
पुराना चौराहा से शबनम चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग।
स्मार्ट सिटी चौराहा से बोर्ड ऑफिस चौराहा।
टॉकीज सड़क से रोशनपुरा चौराहा (74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से)।
पॉलिटेक्निक रोड/दूरदर्शन गेट चौराहा से मुख्यमंत्री निवास तक।
नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा, और पत्रकार भवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग।







