गरबा आयोजन पर पुलिस की कड़ी नजर, गलती करने पर नहीं बख्शे जाएंगे आयोजक
11 बजे के बाद गरबा प्रतिबंधित

जबलपुर,यशभारत। दुर्गोत्सव के दौरान गरबा आयोजनों पर इस बार पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए पुलिस ने बकायदा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन सभी गरबा आयोजकों को करना अनिवार्य है.आयोजकों को अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में रात 11 बजे गरबा बंद हो जाना चाहिए। इसका उलंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
गरबा आयोजकों की बैठक पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर एएसपी आयुष गुप्ता, अंजना तिवारी ली। बैठक में समस्त नगर पुलिस अधीक्षक-उप पुलिस अधीक्षक तथा गरबा आयोजक थे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर 12 आवश्यक निर्देश जारी किए. पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी गलती या असामाजिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि गरबा आयोजनों को षष्ठी तक ही सीमित रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु सप्तमी से नवमी तक दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन कर सकें. इसके अलावा, गरबा स्थल पर सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आसपास के क्षेत्रों में पैट्रोलिंग करेंगे

व्यवस्थाओं को लेकर 12 आवश्यक निर्देश जारी
1- गरबा आयोजकगण रात्रि 11 बजे तक गरबे को पूर्णतः स्वयं ही बंद करवा देंगें।
2- गरबा मे जो भी प्रतियोगी भाग लेने आयेंगे उन्हे परिचय पत्र दिया जावेगा साथ ही आयोजकेां के द्वारा लाने ले जाने की व्यवस्था की जावेगी।
3- गरबा आयोजित करने वाले आयोजक, स्थान, भाग लेने वाले प्रतियोगी, आमंत्रित अतिथि, की संख्या से संबंधित जानकारी थाने, एवं नगर पुलिस अधीक्षक तथा नगर दण्डाधिकारी को अवगत कराते हुये साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो ,साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज परिसर तक ही सीमित रहे यह सुनिश्चित करेंगे।
4- गरबा स्थल पर आयोजको द्वारा जारी पासधारी व्यक्तियो केा चैकिंग के उपरांत ही प्रवेश दिया जावेगा। प्रतियोगी कोई भी सामान अपने साथ नही ले जा सकेगें।
5- गरबा आयोजित करने वाले आयोजकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि गरबा नृत्य पारम्परिक वेशभूषा मे हो साथ ही आयोजन के दौरान धार्मिक प्रस्तुति ही की जावे जिससे किसी की भावना आहत न हो।
6- गरबा स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था आयोजकगणो द्वारा ही की जावेगी ताकि आने वाले वाहनेां को सुव्यवस्थित तरह से पार्क कराया जा सके, जिससे आसपास से गुजरने वाले आम नागरिको को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो ।
7-प्रत्येक गरबा स्थल पर बाहर निकलने हेतु आकस्मिक निर्गम द्वार भी आयेाजकगणो द्वारा बनाया जावेगा।
8-गरबा आयेाजक अपनी क्षमता के अनुरूप स्क्यिोरिटी गार्ड एंव वालेंटियर्स भी तैनात करेंगें जिसकी सूची संबधित थाने को उपलब्ध करायेंगें ताकि उन्हे विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया जा सके।
9-गरबा आयोजन के दौरान प्रवेश हेतु महिला क्यू एंव पुरूष क्यू प्रथक-प्रथक बनाया जाना आयोजक सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
10-गरबा स्थल पर आयोजकगण इमेरजेन्सी लाईट एंव अग्निशमन यंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यकता पडने पर तत्काल उसका उपयोग किया जा सके ।
11- गरबा स्थल के प्रवेश/निर्गम द्वार एवं कार्यक्रम स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर सीसी टीव्ही कैमरा आवश्यक रूप से लगायंगे ।
12-गरबा आयोजन स्थल पर विद्युत साज-सज्जा के दौरान कटी-फटी केबलो का प्रयोग नही होना चाहिए, अच्छी केबलों का उपयोग किया जावे एवं सुनिश्चत करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो।.







