
सुप्रीम कोर्ट के जज को एक याचिकाकर्ता ने आतंकवादी कह दिया। इस पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिनों के लिए जेल भेजना पड़ेगा, तब आपको अहसास होगा। कोर्ट ने रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता एक लंबित मामले में जल्दी सुनवाई चाहता था। इसके लिए उसने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज को आतंकवादी कहा था। डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि आप कोर्ट के जज पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से माफी मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा मैं कोर्ट में आपकी पैरवी तभी शुरू करूंगा, जब आप अपनी गलती के लिए माफी मांगे। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जज को आतंकी कहने पर माफी मांगी। उसने कहा कि मैंने कोरोना महामारी के समय याचिका दाखिल की थी, तब मैं बहुत परेशान था।
हम समय से पहले अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सकते: SC
इस पर बेंच ने कहा कि आपकी माफी काफी नहीं है, आपका रवैया कोर्ट का अपमान करने वाला है। हम आपको कारण बताओ नोटिस भेजेंगे कि आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आपकी अर्जी पर समय से पहले सुनवाई नहीं कर सकते, याचिका को खारिज समझा जाए। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आचरण के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।
कोर्ट में जज और याचिकाकर्ता के बीच हुए सवाल-जवाब…
सीजेआई- आपने जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी कब दाखिल की? याचिकाकर्ता- पहली बार मार्च 2021 में और दूसरी बार जुलाई 2021 में। जस्टिस हिमा कोहली- पहली याचिका में भी आपने इसी तरह की बातें लिखी थीं? याचिकाकर्ता- हां । जस्टिस हिमा कोहली – बहुत खूब।
कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
बेंच ने याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन भी खारिज किया जाएगा।