हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार:एक सप्ताह के भीतर सड़कों में चल रहें अवैध आटो को करो जप्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहरों और गांव में चल रहें हजारों अवैध और बिना परमिट के आटो पर चालकों को मामूली फाईन लगा कर छोड़ देने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पाया की खुद महाधिवक्ता ने अंडरटेकिंग दी थी कि 30 सितंबर 2019 को बिना परमिट के चल रहे ऑटो को तुरंत जब्त कर छोड़ा नहीं जाएगा और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
राज्य सरकार के द्वारा अवैध आटो जो कि प्रदेश की शहरों में दौड़ रहें हैं उसको लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि पेश की गई रिपोर्ट सिर्फ कागजी है। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है की सरकार इस मामले में आदेशों को लगातार नकार भी रही है और खुद के दिए हुए अंडरटेकिंग को पूरा नहीं कर पा रही है। अवैध दौड़ रहें ऑटो पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है की पिछले 9 साल से (compialnce) आदेश के पालन की रिपोर्ट का सरकार ढेर लगा चुकी है परंतु समस्या वहीं के वहीं है।
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति में सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट-2019 लागू नही कर रही है जिसके बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने वचन भी दिया था। हजारों ऑटो रिक्शा ओवर लोडिंग और बिना परमिट के चल रहे हैं और सरकार आंख बंद कर के बैठी हुई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने डिप्टी ए.जी अमित सेठ को प्रदेश के सारे अवैध ऑटो जप्त करने और अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।