जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

हाईकोर्ट ने को हाईकोर्ट जो नोटिस जारी करके 1255 पदों पर की जा रही त्रुटि पूर्ण भर्तीयो में मांगा जबाब।

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जबलपुर  :- हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा जिला न्यायालयों मे की जा रही 1255 पदो पर भर्ती के सम्वन्ध में पीड़ित छात्र छात्राओं द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका क्रमांक 10844/2022 दायर की गई उक्त याचिकाओ की आज दिनांक 14/6/2022 को मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलीमठ एवम विशाल मिश्रा की बेंच द्वारा की गई अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र लेखक ग्रेड –II के 108 पद, शीघ्र लेखक ग्रेड –III के 205 पद तथा शीघ्र लेखक ग्रेड –IIआई (कोर्ट मेनेजर स्टाफ) के 11 पद एवं सहायक ग्रेड तीन के 910 पद, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिस नोइग) के 21 पद तथा 75 पद दिवयंगजन के लिए इस प्रकार कुल पद 1255 पर भर्ती हेतु दिनांक 12/11/2021 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विज्ञापन जारी किया गया ! उक्त विज्ञापन किस वर्ग को किस नियम के तहत कितना आरक्षण दिया जाएगा इसका उल्लेख नही किया गया है |

तथा उक्त भर्ती मे हाईकोर्ट या मध्य प्रदेश शासन के किस नियम से की जाएगी इसका भी उल्लेख नही किया गया तथा जो नियमानुसार आवश्यक होता है ! इंद्रा शहनी वनाम भारत संघ तथा सौरभ यादव वनाम स्टेट आफ उत्तरप्रदेश के प्रकरणो मे भर्ती प्रक्रिया मे आरक्षण से संवन्धित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समवंध मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए है जिसका पालन इस हाईकोर्ट द्वारा नही किया गया है तथा 100% कम्यूनल आरक्षण लागू करके प्रारम्भिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है ! अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की उक्त भर्ती की प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 22.2.2022 तथा 20.2.2022 को आयोजित की गई तथा दिनांक 30.3.2022 को प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया ! स्टेनो वर्ग मे अनारक्षित के 403 छात्रों की 77 अंक पर कट आफ बनाई गई तथा सहायक ग्रेट तीन की अनारक्षित वर्ग मे 1018 छात्रों को चयनित कर 79 अंक पर कर आफ बनाई गई एवं स्टेनो संवर्ग मे मे ओबीसी वर्ग के 129 छात्रों को चयनित कर 81 अंक पर कट आफ तथा सहायक ग्रेड तीन मे 409 ओबीसी के छात्रों को चयनित कर 82 अंक पर कट आफ बनाई गई |

 

उक्त सम्पूर्ण 57 पेज की रिजल्ट लिस्ट मे किसी भी वर्ग की महिलाओ की प्रथक से कट आफ मार्क दर्शित नही किए न दिवयंगजन कट आफ मार्क दर्शित किया गया न ही उक्त रिजल्ट मे किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों को भी दर्शित नही किया गया ! जिसके कारण उक्त रिजल्ट दोषपूर्ण है उक्त तर्को से सहमत होते हुए रजिस्ट्रार जनरल को कारण बताओ सूचना पर जारी करने का आदेश दिया गया तथा भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्णयाधीन करते हुए याचिका कर्ता को आगामी मुख्य परीक्षा मे शामिल किए जाने की राहत देने का भी आदेश दिया गया की परीक्षा के आयोजन की तारीख घोषित हिने पर याचिका कर्ता शामिल हो सकेगा । याचिकाओ की अगली सुनवाई 20/6/2022 को याचिका क्रमांक 8750 के साथ की जाएगी । याचिका कर्ताओ की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, प्रशांत चौरसिया,परमानंद साहू, राजेन्द्र चौधरी, ने पैरवी की |

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