बीपीएल कार्ड में हेराफेरी कर पाई नियुक्ति अवैधानिक करार
जबलपुर| मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बीपीएल कार्ड में हेराफेरी करते हुए फर्जीवाड़ा कर पाई आँगनबाड़ी नियुक्ति को अवैधानिक करार दिया। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने फर्जी बीपीएल कार्ड प्रस्तुत करने वाली अनावेदक महिला रोशनी टेकाम पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। कोर्ट ने महिला के अधिवक्ता के आग्रह पर एफआईआर दर्ज नहीं की।
कोर्ट ने रोशनी को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य तत्काल रूप से बंद करने और याचिकाकर्ता को संध्या मरावी को उक्त पद पर कार्य करने के निर्देश दिए। डिंडौरी निवासी संध्या मरावी ने याचिका दायर कर बताया िक समनापुर आँगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के पद पर उसे मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। रोशनी टेकाम को नियुक्ति प्रदान कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने बताया िक रोशनी को बीपीएल कार्ड के दस अंक प्रदान किये गये थे। बीपीएल कार्ड में रोशनी का नाम उसकी सास के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ संध्या ने कलेक्टर डिंडौरी के समक्ष अपील दायर की। कलेक्टर ने अनावेदक रोशनी की नियुक्ति निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया।