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सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता याचिका पर विधानसभा स्पीकर को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर कोर्ट के 11 मई के फैसले के बावजूद जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। यह मामला एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा है।

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