
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव केस के आरोपियों एक्टिविस्ट वेरनन गोंजाल्वेज और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा- आरोपी 5 साल की जेल काट चुके हैं। भले ही उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन जेल में काटी गई इस अवधि के चलते वो जमानत के हकदार हैं।
गोंजाल्वेस और फरेरा को 2018 में जेल भेजा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दोनों ने कहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जबकि सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी।