जबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश, हाई स्कूल शिक्षक भर्तो नियमो में संशोधन करके दो दिन के अंदर कोर्ट को करे सूचित : हाईकोर्ट

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

जबलपुर :- मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा जन जाति कार्य विभाग द्वारा 2021 से 2024 तक NCTE के नियमो के विरूध लगभग 18 हजार से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती की गईं है! अकेले डी.पी.आई. ने कोर्ट को शपथ पत्र पर अवगत कराया गया हैं की 448 शिक्षक हैं जिनकी स्नाकोत्तर की मार्क शीट में 45% से अधिक तथा 50% से कम अंक हैं तथा उनकी अंकसूची में द्वितीय क्षेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति दी गईं हैं जबकी याचिका कर्ताओ के अंक 50% से कम तथा 45% से अधिक हैं लेकिन उनकी अंकसूची में तृतीय श्रेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गईं हैं, जिन्होंने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक WP 29838/2024,शिवानी शाह, WP/1177/2024, हेमंत चौधरी,WP/3198/2023 हुसैन मोहोम्मद,WP/684/2023 प्रदीप अहिरवार, WP/12985/2021 अवनीश त्रिपाठी ने याचिकाए दायर करके नियमो की संवैधनिकता को चुनौती दी गईं उक्त याचिकाओ की एक साथ सुनवाई आज दिनांक 16/12/2024 को चीफ जस्टिस श्री सुरेश कैत तथा जस्टिस श्री विवेक जैन की खंड पीठ द्वारा की गईं ! जबाब हेतु मध्य प्रदेश शासन को कई अवसर देने के बाबजूद शासन ने दिनांक 13/12/24 को अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गईं ! शासन द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड को अपर्याप्त मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए की उक्त विवादित नियम को तत्काल संशोधन करके दिनांक 18/12/24 को कोर्ट को सूचित करें एवं याचिका कर्ताओ को हाइस्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने हेतु इंस्ट्रक्शन लेकर कोर्ट को अवगत कराए ! सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की 17 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन था लेकिन केवल 12 हजार पदों पर ही नियुक्तियां की गईं हैं शेष पद रिक्त हैं तब हाईकोर्ट ने शासन के अधिवक्ता को कहा की याचिका कर्ताओ की रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा सकती हैं या नहीं आगामी सुनवाई दिनांक 19/12/24 को अवगत कराए अन्यथा 50% से कम अंक बाले समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करके पुनः संशोधित नियमनुसार काउंसलिंग सम्पादित करनी होंगी ! याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,वृन्दावन तिवारी,अमित खत्री,पुष्पेंद्र शाह,रामभजन लोधी ने की! प्रकरण की अगली सुनवाई 19/12/24 नियत की गईं हैं !

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Notifications Powered By Aplu