भोपालमध्य प्रदेश

नए साल की पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो खैर नहीं, 500 से 2 लाख तक होगी फीस

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नए साल की पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो खैर नहीं, 500 से 2 लाख तक होगी फीस

भोपाल में अब घर पर सिर्फ 500 रुपये में खोलें बार, आबकारी विभाग देगा एक दिन का लाइसेंस

​भोपाल, यश भारत। नए साल के जश्न को देखते हुए भोपाल आबकारी विभाग ने पार्टी आयोजकों और आम जनता के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। इस बार विभाग ने घर पर पार्टी करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब शहरवासी मात्र 500 रुपये का शुल्क जमा कर अपने घर पर एक दिन के लिए ‘होम बार’ का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
​आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बड़े आयोजन में 500 से लेकर 5,000 तक लोग शामिल हो रहे हैं, तो वहां शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ऐसे आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस 25 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। यह शुल्क कार्यक्रम के स्तर और जुटने वाली भीड़ के आधार पर तय किया जाएगा।
​ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस, दफ्तर के चक्करों से मुक्ति
आयोजकों को सुविधा देने के लिए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब लाइसेंस के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। विशेष बात यह है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अंतिम समय में प्लान बनाने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
​इन जगहों पर रहेगी पैनी नजर विभाग की यह गाइडलाइन निजी मकानों, सार्वजनिक स्थलों, मैरिज गार्डन, होटल और रेस्टोरेंट में होने वाली सभी पार्टियों पर लागू होगी।
​आबकारी विभाग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस के शराब परोसना भारी पड़ सकता है। न्यू ईयर की रात विभाग की विशेष टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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