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15वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया रेप-मर्डर केस में सजा काट रहा राम रहीम

सरकार ने 40 दिन की दी पैरोल

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रविवार को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई। राम रहीम सिंह को इससे पूर्व पिछले साल अगस्त में 40 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम को रोहतक स्थित जिला कारागार सुनारिया से 40 दिनों की पैरोल को मंजूरी दी गई है।

राम रहीम दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहा है। जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। इस बार की पैरोल के साथ वह 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। पिछली बार जब उसे 21 दिन और 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में ही रहा था। इस बार भी 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम के सिरसा डेरे में ही रहने की संभावना जताई जा रही है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामलों में भी सजा काट रहा है। राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल को लेकर विवाद भी खड़ा होता रहा है।

हरियाणा सरकार का बयान

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पहले भी राम रहीम के पैरोल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि एक हार्ड क्रिमिनल है, जिसे इस तरह की रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार किया है। सरकार का कहना हैकि राम रहीम एक अच्छे चाल-चलन वाला कैदी है और जेल नियमों के तहत उसे पैरोल या फरलो दी जाती है। नियमों के अनुसार, एक कैदी को साल में अधिकतम 90 दिन की पैरोल मिल सकती है।

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