राजू मिश्रा- कुक्कू हत्याकांड के आरोपियों को दोहरे कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को सुनाई सजा

जबलपुर, यशभारत। 7 साल पहले चेरीताल में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी के हत्या मामले में अपर न्यायाधीश ने आरोपियों को दोहरा अजीवन कारवास की सजा सुनाई है।
घटना से दहशत में था पूरा क्षेत्र
उल्लेखनीय है कि 4 जनवरी, 2017 की रात करीब 10 बजे कार और बाइक पर आए शूटरों ने चेरीलाल पारिजात बिल्डिंग के समीप कांगे्रस नेता राजू मिश्रा व कक्कू पंजाबी को घेर लिया। देखते ही दनादन फायरिंग शुरू कर दी। राजू व कक्कू पर 25 से ज्यादा फायर किए और दोनों को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग निकले। देर रात तक चहल-पहल के लिए मशहूर चेरीताल में फायरिंग की आवाज से लोग दहल गए थे। दहशत और सन्नाटे की स्थिति बन गई। घटना में पारिजात बिल्डिंग निवासी कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की मौत हो हो गई। राजू कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में थे। उनकी हत्या की खबर से पूरा शहर सन्न रह गया। चेरीताल में मेन रोड के किनारे हुई हत्या की वारदात समीप ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में शूटर अधाधुंध गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान कांग्रेस नेता नाले में गिरते दिखाई दे रहे हैं। यहां भी शूटरों ने उन पर गोलियां दांगी। घटना का कारण कुक्कू पंजाबी व गैगस्टर विजय यादव के बीच चल रहा मतभेद सामने आया था।
इन आरोपियो को मिली सजा
डीपीओ अजय कुमार जैन ने जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की कोर्ट ने आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, सय्यद सद्दाम को 302, 120 बी के साथ दो बार आजीवन कारावास और अवैध रूप से हथियारों का इस्तेमाल करके हत्या करने के लिए तीन वर्ष एवं अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी विजय यादव सहित दो अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। इसके अलवा दो आरोपियों को साक्ष के अभाव पर बरी कर दिया गया है।