पीएम सरकार ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानो को दे रही ₹ 5 लाख की सब्सिडी, जाने 25 मई तक कर सकते है आवेदन

पीएम सरकार ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानो को दे रही ₹ 5 लाख की सब्सिडी, जाने 25 मई तक कर सकते है आवेदन किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अनेक सरकारी योजनाएं चलाई है जिससे किसानो की किस्मत खुल गयी है। इन्ही योजनाओं में से एक है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (pm kisan tractor yojna)। इस स्कीम के जरिये किसान आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते है। केंद्र सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के₹ 5 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराई है। आइये जानते है इसके बारे में कुछ बातें
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना जरूरी दस्तावेज

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिनमें आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, खेत की जमीन के कागजात की कॉपी, बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है। आइये जानते है किस प्रकार आप आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है नीचे पढ़े।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन कैसे करें
पीएम Kisan Tractor Yojana का फायदा उठाने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया यहाँ नीचे प्रदान की गई है। तो आप यदि किसान हो तो इस योजना का फायदा जरूर उठाये।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र किसान
- किसानों के स्वयं सहायता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिक से अधिक हो। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने जरूरी है।
- स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए।
- मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 5 लाख होगी। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा।
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