भोपाल में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं,कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भोपाल में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं,कलेक्टर ने जारी किए आदेश
राजधानी भोपाल में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 01 अगस्त, 2025 से भोपाल जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत प्रभावी होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भोपाल में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु और घायलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत भी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना हेलमेट सार्वजनिक मार्गों पर चलने से न केवल वाहन चालक की जान जोखिम में रहती है, बल्कि आम जनता के लिए भी खतरा बना रहता है। इस गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन प्रदान न करें जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है।
यह आदेश आम जनता के हित में और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत इसे एकपक्षीय पारित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति या आवेदन प्रस्तुत करना है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (5) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
यह प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थितियों में लागू नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगा।






