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जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के न्यू रूल्स,जानें किन स्थितियों में बैंक होगा जिम्‍मेदार और ग्राहक को देगा मुआवजा जाने पूरी डिटेल्स 

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 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के न्यू रूल्स,जानें किन स्थितियों में बैंक होगा जिम्‍मेदार और ग्राहक को देगा मुआवजा जाने पूरी डिटेल्स।  हमारे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर को लेकर कुछ न्यू रूल्स लागु किये गया है। अब ये न्यू 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं. लेकिन कई ग्राहकों को इनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है।  आप को बता दें कि आरबीआई की यह शर्त कि बैंक लॉकर होल्डर्स को समय सीमा के भीतर न्यू लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी। अब ये नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा। अब ये न्यू रूल्स बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की ओर से लगातार बढ़ रही श‍िकायतों के कारण लागू किए गए हैं।

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जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के न्यू रूल्स,जानें किन स्थितियों में बैंक होगा जिम्‍मेदार और ग्राहक को देगा मुआवजा जाने पूरी डिटेल्स

अब ये रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह अपने कम से 50 फीसदी लॉकर होल्डर से न्यू एग्रीमेंट पर 30 जून 2023 तक साइन लें। अब वहीं 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 100 फीसदी ग्राहकों से न्यू लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाए। जिसके साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को न्यू एग्रीमेंट के डिटेल्स के बारे में सूचना देने के लिए भी कहा गया है। अब सभी बैंकों को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपने लॉकर एग्रीमेंट के स्टेटस की जानकारी भी अपडेट करना होगी।

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क्या कहा RBI ने

अब यहां के आरबीआई के मुताबित किसी भी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय, बैंक को उस ग्राहक के साथ, जिसे लॉकर सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। विधिवत मुहर लगे कागज पर एक एग्रीमेंट करना होगा। अब ये लॉकर-किराए पर लेने वाले को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दोनों पक्षों द्वारा साइन किए हुए एग्रीमेंट की दो कॉपी एक ग्राहक के पास एक बैंक के पास होनी चाहिए। अब ये न्यू रूल्स के मुताबिक अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी। जिसके सिवाय बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे।

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कौन देगा स्टांप पेपर का चार्ज, बैंक या ग्राहक

अब ये न्यू रूल्स के बाद ग्राहकों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ बैंक लॉकर मालिकों से 500 रुपये के कागज पर स्टांप एग्रीमेंट जमा करने के लिए कह रहे हैं। अब वहीं कुछ 100 रुपये का स्टांप पेपर लेने के लिए तैयार हैं। जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि स्टांप पेपर का खर्च कौन उठाएगा। कुछ बैंक स्टांप पेपर दे रहे हैं वहीं कुछ बैंक ग्राहकों से ही स्टांप पेपर लाने का कह रहे हैं। वहीं कुछ ग्राहकों की यह भी शिकायत है कि बैंकों ने उन्हें लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण के बारे में सूचित नहीं किया है।

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बैंकों ने बढ़ाया लॉकर चार्च

अब ये टाइम बैंकों ने लॉकर शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अब ये भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ब्रांच के स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार के लॉकरों के लिए दरें 500-3,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,500-12,000 रुपये प्लस जीएसटी कर दी हैं। जो कि एसबीआई शहरी और मेट्रो ग्राहकों से मध्यम आकार का लॉकर किराए पर लेने के लिए 3,000 रुपये प्लस जीएसटी और ग्रामीण अर्ध शहरी ग्राहकों से लॉकर किराए पर लेने के लिए 2,000 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। एचडीएफसी बैंक स्थान और प्रकार के आधार पर लॉकर के लिए सालाना 1,350 रुपये से 20,000 रुपये का शुल्क लेता है।

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