मध्यप्रदेश सरकार ने लगाया बड़ा दांव, ST/SC के उद्यमियों लिए स्टार्टअप्स को 18 लाख की मदद जाने डिटेल्स
मध्यप्रदेश सरकार ने लगाया बड़ा दांव, ST/SC के उद्यमियों लिए स्टार्टअप्स को 18 लाख की मदद जाने डिटेल्स जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए तीन बड़े फैसले लिए है। सीएम ने मध्यप्रदेश के sc/st लोगो के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने और प्र-ब्याजी, विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने फैसला किया था। साथ ही स्टार्टअप को प्राप्त निवेश पर 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख की सहायता देने का निर्णय लिया था। इस फैसले का कारण है उद्यमियों से सामग्री क्रय करने में सर्विस सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी
जानकारी के लिए एमएसएमई विभाग ने ये बात कहीं है की विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण होगा तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिए जाने संबंधी एमएसएमई विभाग के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 यथा संशोधित अक्टूबर 2022 में संशोधन दिया जायेगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए 18 लाख तक की मदद
आपको बता दे की सीएम ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख की सहायता प्राप्त करने का आदेश भी आज जारी किया गया। यह सहायता 4 चरणों में अधिकतम 72 लाख रूपये दिए जायेगे।
मध्यप्रदेश सरकार ने लगाया बड़ा दांव, ST/SC के उद्यमियों लिए स्टार्टअप्स को 18 लाख की मदद जाने डिटेल्स
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के स्वामित्व
इसी प्रकार एक अन्य फैसले के अनुसार मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियमों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमियों से सामग्री क्रय प्राथमिकता अनुसार सर्विस सेक्टर में भी सेवा के वार्षिक 25 प्रतिशत उपार्जन में से 4 प्रतिशत उपार्जन दिया जायेगा।
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