JABALPUR NEWS:- भूगोल के मास्साब क्या पढ़ाते हमारी समझ में नहीं आता है
शासकीय कन्या उमावि गोकलपुर स्कूल की छात्राओं ने की संकुल प्राचार्य से शिकायत, डीईओ ने लिया एक्शन

जबलपुर, यशभारत। परीक्षा के दिन नजदीक आते ही सरकारी स्कूलों में खामियां धीरे-धीरें उजागर होती जा रही है। ताजा मामला शासकीय कन्या उमावि गोकलपुर स्कूल का है जहां छात्राओं ने संकुल प्राचार्य से शिकायत की है कि भूगोल के मास्साब क्या प़ढ़ाते हैं उनकी समझ में नहीं आता है। बच्चियों की शिकायत पर संकुल प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटशीट भेजी है जिसमें शिक्षक की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी है।
संकुल प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को नोट.शीट के माध्यम से बताया कि भूगोल विषय के विषय शिक्षक है दिलीप अग्रवाल जब गोल पढाते हैए तो उनके पढाने से विद्यालय कि छात्राये संतुष्ट नहीं रहतीं हैए और छात्राओ को कुछ समक्ष में नही आता है, आपके द्वारा छात्राओं से ही पुस्तक पढवाकर अध्ययन कार्य समाप्त कर देते हैए आप अवकाश बिना स्वीकृत कराये बिना अनुमति के कभी भी अवकाश ले लेते है। आप आपनी पदस्थ संस्था में समय पर उपस्थित नही होते हैए छात्राओं को टीण्सीण्देने एवं टीण्सीण् काटने का कार्य करने के लिये संस्था प्राचार्य से स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता हैए आपके द्वारा यह कहा जाता हैए कि मेरे 6 पीरियड हैए मेरा हाथ कापता हैए मे टीण्सीण्नही काटूंगा श्री धनश्याम दुबेए भृत्य से कह दीजिये आपके द्वारा प्राचार्य को अवगत कराया गया हैए कि आपको डिप्रेशन हैए आप छात्राओ को पढाते समय कक्षा में ही सो जाते हैए आपके द्वारा विद्यालय कि छात्राओ से बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं हैए जबकिः आपके पास दाखिला खारिज का प्रभार भी हैए जिससे स्पष्ट होता हैए कि आपके द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही किया जाकर स्वेच्छाचारिता किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।
डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने शिक्षक की शिकायत मिलने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें शिक्षक को हिदायत देते हुए कहा कि आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्वों के विपरीत एवं म०प्र० सिविल सेवा ;आचरणद्ध नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम ;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध के तहत शासकीय सेवक के रूप में आपसे अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्व आपको म०प्र० सिविल सेवा ;वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम 1966 के नियम.16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता हैए कि आप अपना उत्तर प्रमाणों के साथ पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंए यदि आपका उत्तर नियत समयावधि में प्राप्त नहीं होता हैए अथवा समाधान कारक नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्यों न आपके विरूद्व मण्प्रण् सिविल सेवा ;वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम 1966 के नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जावेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।







